
दुर्ग। दुर्ग जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले एक आदतन अपराधी के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कुम्हारी थाना क्षेत्र के गैंगखोली निवासी भीम सोनकर (34) को जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ने एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस के मुताबिक, भीम सोनकर के खिलाफ वर्ष 2016 से 2024 के बीच कुम्हारी थाने में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस द्वारा समय-समय पर उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद उसके आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए कुम्हारी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार कर जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया था। मामले में उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर जिला दण्डाधिकारी दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिलाबदर का आदेश पारित किया।
सात जिलों की सीमा से बाहर रहने के निर्देश
जारी आदेश के अनुसार भीम सोनकर को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला दुर्ग के साथ-साथ सीमावर्ती छह जिलों की सीमाओं से भी बाहर रहना होगा। इनमें रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी शामिल हैं।
2016 से लगातार दर्ज होते रहे मामले
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भीम सोनकर के खिलाफ कुम्हारी थाने में वर्ष 2016, 2017, 2019, 2021 और 2024 में कुल पांच मामले दर्ज हुए। इन मामलों में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मारपीट, धमकी, गाली-गलौज और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप शामिल हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपी की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता जारी रहने पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत जिलाबदर की कार्रवाई की गई।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर दुर्ग पुलिस का जोर
दुर्ग पुलिस ने कहा कि जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय एवं आदतन अपराधियों के खिलाफ वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने या शांति एवं सुरक्षा को प्रभावित करने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।















